मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना: मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के लिए “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” शुरू की है। यह योजना 2 साल तक प्रभावी रहेगी। प्रथम वर्ष में योजना अंतर्गत 10000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है।
योजना के तहत, कृषक / कृषकों के समूह को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11KV लाइन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा। लाइन का विस्तार केबल के माध्यम से होगा।
इस योजना के तहत, पंप कनेक्शन के लिए पात्र होने वाले किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- किसान / कृषकों का समूह मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- किसान / कृषकों का समूह कृषि कार्यों के लिए पंप का उपयोग करेगा।
- किसान / कृषकों का समूह के पास 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के कृषि पंप के लिए आवश्यक भूमि और जल स्रोत होना चाहिए।
योजना के तहत, पंप कनेक्शन की लागत का 50% राशि का वहन संबंधित कृषक / कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा। शेष 40% राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। 10% राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा।
यह योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
योजना के लाभ:
- किसानों को 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्राप्त होंगे।
- किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा।
- किसानों की आय में वृद्धि होगी।
योजना की कुछ विशेषताएं:
- योजना के तहत, वितरण कंपनी द्वारा अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11KV लाइन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित किया जाएगा।
- पंप कनेक्शन की लागत का 50% राशि का वहन संबंधित कृषक / कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा।
- शेष 40% राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।
- 10% राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा।
योजना के लिए आवेदन कैसे करें:
योजना के लिए आवेदन संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी / ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना होगा:
- किसान / कृषकों का समूह का पहचान पत्र
- किसान / कृषकों का समूह का निवास प्रमाण पत्र
- किसान / कृषकों का समूह के पास 3 हार्सपावर या अधिक क्षमता के कृषि पंप के लिए आवश्यक भूमि और जल स्रोत का प्रमाण पत्र
आवेदन पत्र को संबंधित विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी / ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर को जमा करना होगा।

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